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: दलित नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की सजा

न्यायालय ने 10 हजार रूपये का लगाया अर्थदण्ड
बहराइच। न्यायालय द्वारा नाबालिग बालिका से छेडछाड के आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अर्थदण्ड न अदा कर पाने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। गौरतलब हो कि बीते 1 मई 2018 को थाना कैसरगंज निवासिनी एक बालिका के साथ युवक द्वारा छेड़छाड करते हुए अश्लील हरकत की गई थी। पिता की तहरीर पर थाना कैसरगंज में बीते 2 मई 2018 को मुअसं. 128/18 धारा 354ए, 7/8 पाक्सो एक्ट व धारा 3(2) दलित एक्ट के तहत बनारसी गुप्ता पुत्र राम लखन निवासी चकपिहानी के विरूद्ध मामला पंजीकृत किया गया था। जिसका मुकदमा न्यायालय एसएसजे पाक्सो एक्ट दीपकांत मणि की अदालत पर विचाराधीन था। बुधवार को सुनवाई के उपरान्त आरोपी बनारसी गुप्ता को अदालत द्वारा तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड न अदा कर पाने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा।

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