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: सुपारी देकर कराई गई सींचपाल वसीम की हत्या

रास्ते के विवाद से जुड़े लोग ही हत्या की साजिश में शामिल
बहराइच। जिस युवक द्वारा सीचपाल वसीम की हत्या चाकुओं से गोदकर बीते शुक्रवार को प्रातः पांच बजे नमाज से लौटते समय की गई थी उसका वसीम से कोई विवाद ही नहीं था। दरअसल उनकी हत्या सुपारी देकर करायी गई है। हत्यारा एक दिन पूर्व मुम्बई से आया था और उसका मृतक से कोई विवाद ही नहीं था। हत्या की मूल जड गांव के ही कुछ लोगों के साथ चल रहा रास्ते का विवाद है। जिसका मुकदमा न्यायालय बहराइच में विचाराधीन है। अदालत द्वारा उस पर स्टे भी दे रखा गया है। हत्या से पूर्व मृतक को जानमाल की धमकियां मिल रही थी। जिसकी सूचना मृतक व पीड़ित परिवार द्वारा कई बार थाना मटेरा में की जा चुकी थी। पर पुलिस परिवार के विरूद्ध ही 151 की कार्रवाई कर देती थी। गौरतलब हो कि शुक्रवार को मटेरा के अमवा मोलबी के सुनरई निवासी वसीम खां पुत्र रसूल खा 55 वर्ष की सुबह पांच बजे मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटते समय हत्यारे इब्राहीम उर्फ गुल्ले पुत्र कुतबुद्दीन ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने हत्यारे इब्राहीम को दौड़ाकर मौके पर ही पकड़ लिया था। मृतक की पत्नी रेशमा द्वारा अपनी तहरीर में हत्यारे इब्राहीम उर्फ गुल्ले के साथ-साथ केन्नू उर्फ इब्राहीम पुत्र बकरीदी, कलामुद्दीन पुत्र केन्नू, कलाम पुत्र केन्नू, छोट्टन पुत्र बकरीदी व आरिफ पुत्र लल्लन खां पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने हत्यारे इब्राहीम को उकसा कर मेरे पति वसीम की चाकुओं से गोदकर हत्या कराई है।

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हत्यारे का मृतक का कोई विवाद ही नहीं एक दिन पहले ही मुम्बई से आया हत्यारा
बहराइच। हत्यारे वसीम की हत्या की मुख्य जड़ रास्ते का विवाद है। उनका गांव निवासी इब्राहीम उर्फ केन्नू व इसराइल उर्फ छोट्टन आदि के साथ रास्ते का विवाद चल रहा है। जिसका मुकदमा मृतक वसीम की पत्नी रेशमा बेगम बनाम आरिफ खान न्यायालय सिविल जज अवर खण्ड के न्यायालय में विचाराधीन है। जिस पर अदालत द्वारा स्टे दे रखा गया है। आये दिन रास्ते के विवाद से जुड़े लोग मृतक वसीम व उनके परिवार को जानमाल की धमकी देते रहते थे तथा मुकदमें में सुलह करने या ऊपर पहुंचाने की बात करते रहते थे। एक बार उनके परिवार पर हमला भी हुआ था और लोगों ने घर में घुसकर हमला किया था। जिसमें जुबेर सहित अन्य लोग चोटिल हुए थे। मामले में मुअस 211/13 धारा 323, 504, 506, 452 के तहत थाना मटेरा में इब्राहीम उर्फ केन्नू पुत्र बकरीदी, इसराइल उर्फ छोट्टन पुत्र बकरीदी, अब्दुल कलाम उर्फ बौखल पुत्र इब्राहीम, कलामुद्दीन पुत्र इब्राहीम के विरूद्ध दर्ज किया गया था। जो कि न्यायालय पर विचाराधीन है।

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मर्डर होगा, बांेटिया बटेंगी
वसीम का हत्यारा इब्राहिम उर्फ गुल्ले पुत्र कुतबुद्दीन मुम्बई में रहता था। हत्या के एक दिन पूर्व वह गांव आया था। गुरूवार सायं उसने एलान भी किया था कि सुबह मस्जिद के पास मर्डर होगा और बोटिया बटंेगी। जिसके बाद सुबह उसने हत्या कर दी।

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पुलिस सक्रिय होती तो बच सकती थी वसीम की जान
मटेरा पुलिस द्वारा हत्या के मुख्य आरोपी इब्राहिम उर्फ गुल्ले को शनिवार को जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी परमानंद तिवारी ने बताया कि हत्या के मामले में मुअसं. 137/24 धारा 149, 302 के तहत इब्राहिम सहित पांच अन्य को तहरीर के आधार पर नामजद किया गया है। जिसमें से इब्राहिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। परिजनों का कहना है कि यदि पुलिस पहले से सक्रिय होती तो वसीम की जान बच सकती थी। क्योकि दबंगों के विरूद्ध शिकायत के बाद पुलिस पीड़ित पक्ष का चालान कर देती थी। मृतक के पुत्र ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले में निष्पक्ष जांच कर घटना से जुड़े वास्तविक आरोपियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

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