: फांसी लगाकर बालिका ने दी जान, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
Admin
Fri, Nov 8, 2024पुलिस ने परिवारजनों को समझाकर बालिका के शव को पीएम के लिए भेजा
सुजौली थाना क्षेत्र के बाजपुर बनकटी गांव की घटना
बिछिया, बहराइच। सुजौली थाना क्षेत्र के बाजपुर बनकटी गांव में एक नाबालिक बालिका ने घर के अंदर ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। मौके पर परिजन काफी देर तक रोते बिलखते रहे। घटना सुजौली थाना क्षेत्र के बाजपुर बनकटी गांव का है। जहां पर शेर बानो पुत्री आरिफ उम्र 14 वर्षघर के अंदर ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घर पर जब उसकी छोटी बहन अल्फिया पहुंची तो उसने देखा की बहन का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा है। उसने तत्काल मजदूरी करने गए अपने माता-पिता को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पर परिवारजनों ने बालिका के शव को नीचे उतारा। मौके पर पहुंचें बालिका के माता-पिता द्वारा तत्काल सूचना सुजौली थाने की पुलिस को दी गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वरिष्ठ उप निरीक्षक शैलेंद्र सोनकर, उप निरीक्षक रमाशंकर, कांस्टेबल हरविंदर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 14 वर्षीय बालिका की मौत से परिवारजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।
कार्यों में लापरवाही पर दो ग्राम विकास अधिकारी हुए निलम्बित
बहराइच। जिला विकास अधिकारी राज कुमार ने बताया कि विकास खण्ड की बैठक में भाग न लिये जाने एवं ग्राम पंचायतों में उपस्थित न होने के कारण रैनवाटर हार्वेस्टिंग, आवास सत्यापन, आंगनबाडी बाला पेन्टिंग, मनरेगा योजना आदि के विकास कार्य लम्बित रहने के आरोप में आनन्दपाल श्रीवास्तव ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध उ.प्र. अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 यथा संशोधित 2000 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर विकास खण्ड विशेश्वरगंज से सम्बद्ध किया गया है। इसी प्रकार विकास खण्ड मुख्यालय व क्षेत्र से अनाधिकृत रूप से पलायित रहने, खण्ड विकास अधिकारी के विभिन्न आरापों में निर्गत पत्र का जवाब न देने तथा ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग तथा अन्य विभाग की योजनाओं की प्रगति प्रभावित किये जाने के आरोप में शिवांश त्रिपाठी ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध उ.प्र. अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 यथा संशोधित 2000 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर विकास खण्ड फखरपुर से सम्बद्ध किया गया है।
गुण्डा एक्ट के तहत 04 अपराधी हुए जिला बदर
बहराइच। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 04 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना मोतीपुर अन्तर्गत ग्राम मटेहीकलां निवासी राकेश उर्फ रामकेस व राम उग्रह उर्फ उग्रे तथा थाना पयागपुर अन्तर्गत ग्राम गुलहरिया दा. त्रिकोलिया निवासी राम प्यारे व रमेेश कुमार को 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है।
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