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न्यायालय ने दुष्कर्मी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई : 70,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Mon, Jun 16, 2025

बहराइच। न्यायालय ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई व 70,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को दण्डित किया गया। बालिका की मां द्वारा स्थानीय थाना को सूचना दी गयी कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग लड़की (पीड़िता) को विपक्षी धर्मेन्द्र उर्फ गुरुबदले पुत्र भरथी निवासी महादेव जगदीश थाना इकौना जनपद बहराइच बीते 10.06.2016 को समय करीब 08.00 बजे जब वादिनी की लड़की शौच के लिए गयी थी तभी विपक्षी अपने चचेरे भाइयों की सहायता से पीड़िता को बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया। जिसके सम्बन्ध में थाना पयागपुर में दिनांक 14.06.2016 को दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मुअसं. 1219/2016 धारा 363, 366 भा.द.वि. के तहत धर्मेन्द्र उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक उ.नि. नितिन उपाध्याय द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 27.08.2016 को धारा 363, 366, 376 भा.द.वि. व 3/4 पाक्सो एक्ट प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 19.01.2017 को विरचित किया गया। उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) बहराइच द्वारा प्रभारी थाना पयागपुर, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का. बृजेश कुमार साहनी व थाना पैरोकार का. जितेन्द्र यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 16.06.2025 को दोषी अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त को दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 09 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

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