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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा : 73,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

Kunwar Diwakar Singh

Wed, Jun 18, 2025

बहराइच। न्यायालय ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई व 73,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा घटना करने वाले अभियुक्त को दण्डित किया। वादी मुकदमा द्वारा स्थानीय थाना को प्रतिवादी अशोक पुत्र बुधई, दद्दन पुत्र नरेश, अमलेश पुत्र नकछेद, कमलेश पुत्र नकछेद, शालू पत्नी अलखराम, सीतापती पत्नी छोटकऊ निवासीगण ग्राम सचौली थाना पयागपुर के सम्बन्ध में वादी की लड़की को भगाने, गाली गलौज करने, धमकी देने आदि के सम्बन्ध में सूचना दी गयी कि वादी की लड़की (पीड़िता) उम्र करीब 17 वर्ष अपने ननिहाल में रहती थी तथा इण्टर में पढ़ती थी और गांव की ही अन्य लड़िकयों के साथ स्कूल आया जाया करती थी। दिनांक 28.09.2015 को सुबह करीब 09 बजे नानी को बताकर स्कूल गयी थी कि विपक्षीगण अशोक पुत्र बुधई व दद्दन पुत्र नरेश साजिश करके उसे बहला फुसलाकर भगा ले गये। शाम तक जब लड़की नहीं आई, इसका पता चलने पर वादी पूछताछ करते हुए अमलेश पुत्र नकछेद के यहाँ गया तो वह भड़क गया व गाली देने लगा तभी कमलेश पुत्र नकछेद, शालू पत्नी अलखराम, सीतापती पत्नी छोटकऊ आमादा फौजदारी हो गये तथा जान से मारने की धमकी दी। जिसके सम्बन्ध में थाना पयागपुर में दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मुअसं. 1039/2015 धारा 363, 366, 504, 506, 323 भा.द.वि. के तहत कमलेश आदि कुल 06 अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ.नि. विद्यासागर पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में तथा अभियुक्त कमलेश उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 25.07.2016 को अन्तर्गत धारा 363, 366, 376, 323, 504, 506 भा.द.वि. व 3/4 पाक्सो एक्ट प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 20.09.2016 को विरचित किया गया। उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा प्रभारी थाना पयागपुर, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का. बृजेश कुमार साहनी, म.आ. सुषमा गौतम व थाना पैरोकार का. जितेन्द्र यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 18.06.2025 को दोषी अभियुक्त कमलेश उपरोक्त को दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 23 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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