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: नये कानून के तहत पुलिस करे कार्रवाईः एसपी

पुलिस लाइन के प्रेक्षाग्रह में प्रशिक्षण/ कार्यशाला का आयोजन
बहराइच। 01 जुलाई से देश में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता,. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला द्वारा बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन के प्रेक्षाग्रह में प्रशिक्षण/ कार्यशाला का आयोजन किया गया। एसपी द्वारा बताया गया कि 01 जुलाई 2024 से जनपद मे सभी पुलिस कार्यवाही नए कानून के तहत ही की जायेगी। लागू हो इस नए कानून के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। उक्त कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में प्रशिक्षणाधीन पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती हर्षिता तिवारी द्वारा उपस्थित विवेचकगणो को बताया गया कि 30 जून 2024 तक सभी पुलिस कार्यवाही पूर्व से लागू आईपीसी, सीआरपीसी व साक्ष्य अधिनियम के अनुसार तथा 01 जुलाई 2024 से सभी पुलिस कार्यवाही पुराने कानून के स्थान पर लागू हो रहे उक्त नये कानूनों के अनुसार की जायेगी। नये आपराधिक कानूनों की उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हुए उपस्थित सभी विवेचनाधिकारियों को इन कानूनों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी। उक्त कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों तथा उसकी उपयोगिताओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण द्वारा पूर्ण मनोयग से तीनों कानूनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा.पवित्र मोहन त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिंह, प्रशिक्षणाधीन पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती हर्षिता तिवारी एवं जनपद के समस्त थाना प्रभारी, प्रशिक्षणाधीन उप निरीक्षक उपस्थित रहे।

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