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: बालक से कुकर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

न्यायालय द्वारा 20 हजार रूपये का लगाया गया जुर्माना
बहराइच। न्यायालय द्वारा बालक से कुकर्म के आरोपी युवक को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही साथ 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गौरतलब हो कि कोतवाली देहात अन्तर्गत चिलवरिया चीनी मिल के सामने स्थित एक होटल पर काम करने वाले युवक द्वारा एक नाबालिग बालक से बीते 7 अप्रैल 2020 को कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। जिस पर बालक की माता द्वारा कोतवाली देहात में दी गई तहरीर के आधार पर मुअसं.169/20 धारा 377 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसका मुकदमा न्यायालय एसएसजे पाक्सो एक्ट पर चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश दीपकान्त मणि द्वारा आरोपी राजकुमार पुत्र बदलू निवासी चिलवरिया थाना कोतवाली देहात को दोष सिद्ध करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वहीं अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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