: सुपारी देकर कराई गई सींचपाल वसीम की हत्या
Sat, Jun 8, 2024
रास्ते के विवाद से जुड़े लोग ही हत्या की साजिश में शामिल
बहराइच। जिस युवक द्वारा सीचपाल वसीम की हत्या चाकुओं से गोदकर बीते शुक्रवार को प्रातः पांच बजे नमाज से लौटते समय की गई थी उसका वसीम से कोई विवाद ही नहीं था। दरअसल उनकी हत्या सुपारी देकर करायी गई है। हत्यारा एक दिन पूर्व मुम्बई से आया था और उसका मृतक से कोई विवाद ही नहीं था। हत्या की मूल जड गांव के ही कुछ लोगों के साथ चल रहा रास्ते का विवाद है। जिसका मुकदमा न्यायालय बहराइच में विचाराधीन है। अदालत द्वारा उस पर स्टे भी दे रखा गया है। हत्या से पूर्व मृतक को जानमाल की धमकियां मिल रही थी। जिसकी सूचना मृतक व पीड़ित परिवार द्वारा कई बार थाना मटेरा में की जा चुकी थी। पर पुलिस परिवार के विरूद्ध ही 151 की कार्रवाई कर देती थी। गौरतलब हो कि शुक्रवार को मटेरा के अमवा मोलबी के सुनरई निवासी वसीम खां पुत्र रसूल खा 55 वर्ष की सुबह पांच बजे मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटते समय हत्यारे इब्राहीम उर्फ गुल्ले पुत्र कुतबुद्दीन ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने हत्यारे इब्राहीम को दौड़ाकर मौके पर ही पकड़ लिया था। मृतक की पत्नी रेशमा द्वारा अपनी तहरीर में हत्यारे इब्राहीम उर्फ गुल्ले के साथ-साथ केन्नू उर्फ इब्राहीम पुत्र बकरीदी, कलामुद्दीन पुत्र केन्नू, कलाम पुत्र केन्नू, छोट्टन पुत्र बकरीदी व आरिफ पुत्र लल्लन खां पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने हत्यारे इब्राहीम को उकसा कर मेरे पति वसीम की चाकुओं से गोदकर हत्या कराई है।
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हत्यारे का मृतक का कोई विवाद ही नहीं एक दिन पहले ही मुम्बई से आया हत्यारा
बहराइच। हत्यारे वसीम की हत्या की मुख्य जड़ रास्ते का विवाद है। उनका गांव निवासी इब्राहीम उर्फ केन्नू व इसराइल उर्फ छोट्टन आदि के साथ रास्ते का विवाद चल रहा है। जिसका मुकदमा मृतक वसीम की पत्नी रेशमा बेगम बनाम आरिफ खान न्यायालय सिविल जज अवर खण्ड के न्यायालय में विचाराधीन है। जिस पर अदालत द्वारा स्टे दे रखा गया है। आये दिन रास्ते के विवाद से जुड़े लोग मृतक वसीम व उनके परिवार को जानमाल की धमकी देते रहते थे तथा मुकदमें में सुलह करने या ऊपर पहुंचाने की बात करते रहते थे। एक बार उनके परिवार पर हमला भी हुआ था और लोगों ने घर में घुसकर हमला किया था। जिसमें जुबेर सहित अन्य लोग चोटिल हुए थे। मामले में मुअस 211/13 धारा 323, 504, 506, 452 के तहत थाना मटेरा में इब्राहीम उर्फ केन्नू पुत्र बकरीदी, इसराइल उर्फ छोट्टन पुत्र बकरीदी, अब्दुल कलाम उर्फ बौखल पुत्र इब्राहीम, कलामुद्दीन पुत्र इब्राहीम के विरूद्ध दर्ज किया गया था। जो कि न्यायालय पर विचाराधीन है।
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मर्डर होगा, बांेटिया बटेंगी
वसीम का हत्यारा इब्राहिम उर्फ गुल्ले पुत्र कुतबुद्दीन मुम्बई में रहता था। हत्या के एक दिन पूर्व वह गांव आया था। गुरूवार सायं उसने एलान भी किया था कि सुबह मस्जिद के पास मर्डर होगा और बोटिया बटंेगी। जिसके बाद सुबह उसने हत्या कर दी।
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पुलिस सक्रिय होती तो बच सकती थी वसीम की जान
मटेरा पुलिस द्वारा हत्या के मुख्य आरोपी इब्राहिम उर्फ गुल्ले को शनिवार को जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी परमानंद तिवारी ने बताया कि हत्या के मामले में मुअसं. 137/24 धारा 149, 302 के तहत इब्राहिम सहित पांच अन्य को तहरीर के आधार पर नामजद किया गया है। जिसमें से इब्राहिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। परिजनों का कहना है कि यदि पुलिस पहले से सक्रिय होती तो वसीम की जान बच सकती थी। क्योकि दबंगों के विरूद्ध शिकायत के बाद पुलिस पीड़ित पक्ष का चालान कर देती थी। मृतक के पुत्र ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले में निष्पक्ष जांच कर घटना से जुड़े वास्तविक आरोपियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए।
: धोखाधड़ी कर महिला के खाते से लाखों की नगदी निकालने वाला बीसी संचालक गिरफ्तार
Fri, Jun 7, 2024
खैरीघाट पुलिस द्वारा दो साल बाद की गई गिरफ्तारी
बहराइच। धोखाधड़ी कर बैंक से 2 लाख 80 हजार रूपये निकालने वाले आरोपी बीसी संचालक को दो साल बाद खैरीघाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि थाना खैरीघाट अन्तर्गत इमामगंज निवासी अमित सोनी पुत्र लल्लन सोनी 35 वर्ष बैंक के बगल में बीसी चलाते थे। अप्रैल 2022 को अमित सोनी द्वारा क्षेत्र की ही महिला फूलमती के खाते से फर्जी तरीके से अंगूठा लगवाते हुए बैंककर्मियों से मिलीभगत कर उसके खाते से 2 लाख 80 हजार रूपये निकाल लिया था। महिला फूलमती द्वारा स्थानीय थाने पर दी गई तहरीर के आधार पर मुअसं. 345/22 धारा 419, 420, 409 के तहत अमित सोनी के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था। थानाध्यक्ष खैरीघाट संजय कुमार सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
सास व बहू पर देवर ने किया जानलेवा हमला, हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल
महसी, बहराइच। युवक द्वारा अपनी भाभी व उसकी बहू को बांके से हमला कर घायल कर दिया गया। हमले के चलते सांस-बहू दोनों घायल हो गई। जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने सास व बहू को मेडिकल कालेज लखनऊ रिफर कर दिया। घटना थाना हरदी अन्तर्गत खमरिहा शुक्ल की है। जहां रामकुमार की पत्नी शांतिदेवी अपनी बहू रेनू देवी पत्नी दिनेश कुमार के साथ घर पर मौजूद थी। शांतिदेवी के पति रामकुमार व उनका बेटा दिनेश कर्नाटक प्रदेश में नौकरी करते है। महिला शांति ने गांव में चल रहे समूह से कुछ रूपये कर्ज ले रखा था। जिसका महींनेवार किस्त अदा करती थी। किस्त वसूली के सिलसिले में समूह के कुछ लोग उसके घर पहुंचे थे। जिसका महिला शांतिदेवी के देवर दयाराम शुक्ला ने विरोध जताते हुए उनके पति से फोन पर शिकायत कर दी थी। जिस पर शांति ने दयाराम के घर पहुंचकर विरोध जताया। विरोध के चलते खफा दयाराम ने उस पर बांके से हमला कर घायल कर दिया। हमले के चलते हाथ व चेहरे पर कई जगह चोटे आई। महिला की बहू रेनू जब बचाने दौड़ी तो उस पर भी दयाराम ने हमला कर दिया। हमले के चलते दोनों घायल हो गई। शहर के मेडिकल कालेज में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर हमले में प्रयोग किया गया बाका बरामद कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जायेगी।
नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
न्यायालय द्वारा 50 हजार रूपये का लगाया गया अर्थदण्ड
मुकदमें की पैरवी आपरेशन कन्विक्शन के तहत करने के चलते आरोपी को जल्द सजा मिल सकी
बहराइच। मासूम बालिका के दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ज्ञातव्य हो कि थाना रूपईडीहा अर्न्तगत एक गांव निवासिनी महिला जून 2022 में अपनी सात वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ अपनी बहन के गांव शादी समारोह में सुजौली गई हुई थी। 30 जून को अपनी नाबालिग पुत्री को अपनी बहन के घर छोड़कर अपने घर वापस आ गई थी। जिस पर गांव के ही एक युवक द्वारा उसकी नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। बालिका की मां की तहरीर पर थाना रूपईडीहा में मुअसं. 232/22 धारा 376एबी व 5एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत लुकई उर्फ अजमत अली पुत्र मोहब्बत अली निवासी ग्राम सुजौली थाना रूपईडीहा के विरूद्ध दर्ज किया गया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी लुकई के विरूद्ध मात्र 22 दिन में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। मुकदमा न्यायालय पाक्सो एक्ट के जज दीप कांत मणि के अदालत में विचाराधीन था। मुकदमें में बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के उपरांत शुक्रवार को अभियुक्त लुकई उर्फ अजमत अली को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है तथा 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
बालिका भगाने का आरोपी गिरफ्तार
बहराइच। जरवलरोड पुलिस द्वारा बालिका को भगाने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी जरवलरोड बृजराज प्रसाद ने बताया कि मुअसं. 120/24 धारा 363, 366 से सम्बन्धित अभियुक्त मोनू उर्फ अजमल पुत्र सिरताज निवासी वीरपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
: रंजिश में युवक द्वारा रिश्तेदार की चाकुओं से गोदकर हत्या
Fri, Jun 7, 2024
मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट था अधेड़
बहराइच। मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहे अधेड़ की पुरानी रंजिश के चलते युवक ने चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना से गुस्साये ग्रामीणों ने उसे दौड़ाकर पकड़ते हुए पुलिस को सौंप दिया। घटना थाना मटेरा अन्तर्गत अमवा मोलबी के मजरा सुनराई की है। जहां गांव निवासी वसीम खां पुत्र रसूल खा 53 वर्ष सिंचाई विभाग में अमीन के पद पर नौकरी करते थे। गांव के ही इब्राहीम उर्फ गुल्ले से उनकी पुरानी अदावट है। शुक्रवार सुबह पांच बजे वसीम गांव की मस्जिद में नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में मौजूद इब्राहीम ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड हमला कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर थाना प्रभारी परमानंद तिवारी ने मौके पर पहुंचकर आरोपी इब्राहीम को हिरासत में ले लिया व मौजूद लोगों से पूछतांछ की व शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी रेशमा की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा.पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी इब्राहीम व मृतक वसीम दोनो आपस में रिश्तेदार है। दो साल से दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।