: नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
Tue, Jun 4, 2024
अदालत द्वारा 20 हजार रूपये का लगाया गया जुर्माना
बहराइच। न्यायालय द्वारा नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा। मामला 12 जनवरी 2016 का है। जब थाना जरवलरोड अन्तर्गत एक नाबालिग 15 वर्षीय बालिका को शौच जाते समय आरोपी द्वारा जबरन उठाकर गन्ने के खेत में ले जाया गया। जिस पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पिता की तहरीर पर थाना जरवलरोड में मुअसं. 58/16 धारा 376 व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत अजय कुमार पुत्र पेशकार निवासी तप्पेसिपाह थाना जरवलरोड के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन उप निरीक्षक धनंजय सिंह द्वारा विवेचना उपरान्त 10 अप्रैल 2016 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। न्यायालय पाक्सो एक्ट के जज दीप कांत मणि की अदालत में मुकदमा विचाराधीन था। मामले में बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद जज द्वारा आरोपी अजय कुमार को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है व 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक संत प्रताप सिंह, थाना जरवलरोड के पैरोकार कां.जितेन्द्र यादव की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को जल्द सजा मिल सकी।
: हे जगु नंदन, मारूति नंदन, सुन लो मेरी पुकार…
Tue, Jun 4, 2024
जेठ के द्वितीय मंगल पर बजरगंबली की आराधना व भण्डारों का दौर रहा जारी
बहराइच/रूपईडीहा। जेठ के द्वितीय मंगल को बजरगबली के पूजा आराधना व भण्डारों का दौर जारी रहा। सुबह से ही बजरंगबली के भक्त मंदिरों में पहुंचकर पूजा आराधना में लीन रहे। भक्तों द्वारा पूजा पाठ कर बजरगबली की आराधना की गई। शहर के घण्टाघर स्थित हनुमान मंदिर, छोटी बाजार स्थित हनुमान मंदिर, अस्पताल चौराहा स्थित मंदिर, मरी माता स्थित बजरगबली मंदिर, विकास भवन स्थित हनुमान मंदिर में भक्तों ने पहुंचकर पूजा-आराधना की। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक जगहों पर भण्डारे का आयोजन किया गया। जिसमें भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। शहर के बंजारी मोड, कृषि विज्ञान केन्द्र, माधवरेती स्थित भाजपा कार्यालय, पानी टंकी पेट्रोल पम्प के सामने, छावनी चौराहा, बख्शीपुरा नई बस्ती स्थित मंदिर, कचेहरी रोड पर कई जगहों पर भण्डारे का आयोजन किया गया। विकास भवन के निकट भी भण्डारे का आयोजन किया गया। जिसमें भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूजा-पाठ व आराधना का दौर जारी रहा। चंहुओर बजरंगबली की धूम रही। वहीं शेखदहीर स्थित चहलारी सदन पर चहलारी नरेश उत्तराधिकारी आदित्यभान सिंह द्वारा भी भक्तों को ठण्डा शर्बत का वितरण किया गया। जिसमें रास्ते में गुजरने वाले राहगीरों ने प्रसाद के रूप में ठण्डा शर्बत ग्रहण किया। जबकि ब्लूमिग बर्ल्ड स्कूल के प्रबन्ध तंत्र द्वारा भी भण्डारे का आयोजन किया गया। जिसमें भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। शहर के तमाम अन्य जगहों पर भी भण्डारे का आयोजन किया गया। वहीं भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र नगर पंचायत रुपईडीहा में द्वितीय बड़े मंगलवार को श्री बाल स्वरूप हनुमान मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। इसके आयोजक केसरी प्रसाद सोनी गज्जू भैया रहे। आपको बताते चले इस तरह भंडारे का आयोजन रेलवे स्टेशन रोड पर रामदूत स्टोर के रामचंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया। इसी तरह से रामलीला चौराहा, माल गोदाम रोड, चकिया चौराहा सहित भिन्न-भिन्न जगहरों पर किया गया। जिसमें भंडारे का प्रसाद हजारों लोगों ने ग्रहण किया। केसरी प्रसाद सोनी ने कहा हम लोग हमेशा इसी तरह एक महीना बड़े मंगलवार को बजरंगबली के नाम से भंडारा किया करते हैं तभी हमें और हमें मेरे परिवार वालों को शांति मिलती है। इतना सुनते हैं पास में प्रसाद का आनंद ले रहे लोगों ने जय श्री राम जय जय श्री राम नारेबाजी करते हुए प्रसाद ग्रहण करते रहे।
: मासूम से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को सजाए मौत
Mon, Jun 3, 2024
न्यायालय द्वारा एक लाख दस हजार रूपये का लगाया अर्थदण्ड
आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को जल्द मिली सजा
बहराइच। मासूम से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ एक लाख दस हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 26 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
ज्ञातव्य हो कि थाना कैसरगंज अन्तर्गत एक गांव निवासिनी छह वर्षीय मासूम बालिका को बहला फुसलाकर एक युवक द्वारा बीते 21 फरवरी को सरसो के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। बालिका के शोर मचाने पर आरोपी द्वारा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में मुअसं. 58/24 धारा 363 के तहत कोतवाली कैसरगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जांचोपरान्त अभियुक्त राजेश उर्फ लाला का नाम प्रकाश में आया था। उसने घटना को स्वीकार किया था। जिसके बाद पुलिस द्वारा 363/376एबी/302/201 व धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई थी। जिसका मुकदमा न्यायालय पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि की अदालत में विचाराधीन था। पुलिस व अभियोजन पक्ष की आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की गई थी। जिसके चलते मामले में त्वरित निर्णय हो सका। जज द्वारा बचाव व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई। आरोपी राजेश उर्फ लाला पुत्र पृथ्वी निवासी सलहुआ को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ एक लाख रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया। अर्थदण्ड न अदा कर पाने पर 26 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। गौरतलब हो कि घटना के बाद एसपी वृंदा शुक्ला द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था तथा मुकदमा फास्ट टैªक कोट में चलाने का अनुरोध किया था। जिसके बाद विशेष लोक अभियोजक संत प्रताप सिंह तथा कैसरगंज थाने के पैरोकार का.विनय भारती की प्रभावी पैरवी के बाद आरोपी को जल्द सजा मिल सकी। मामले में प्रभावी पैरवी के लिए पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा थाना प्रभारी कैसरगंज राजनाथ सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।