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चरस के दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा : एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Mon, Sep 8, 2025

बहराइच। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा एनडीपीएस के आरोपी को दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 28 अक्टूबर 2020 को थाना हुजूरपुर पुलिस टीम द्वारा जगदीशपुर चौराहे पर गश्त व वाहन चेकिंग के दौरान बाबू पासवान की जामा तलाशी से 1 किलो 100 ग्राम चरस बरामद किया गया था। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर 28.10.2020 को स्थानीय थाना पर मुअसं.-398/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत बाबू पासवान पुत्र बहादुर पासवान निवासी पहलीपुरवा कटरा बाजार, जनपद गोण्डा के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के उपरांत विवेचक उ.नि. उमेश चन्द्र यादव द्वारा आरोप पत्र 30.11.2020 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था। आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी। जिसमें दिनांक 08.09.2025 को न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त बाबू पासवान उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट अन्तर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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