: जलीय जीवों के शिकार में पांच नेपाली गिरफ्तार
Wed, May 29, 2024
पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक अदद जीवित कछुआ, 65 किलोग्राम मछली व एक अदद साइकिल बरामद
बहराइचं। प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के नेतृत्व में अग्निकाल के दृष्टिगत् अवैध कटान एवं अवैध शिकार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान में एसएसबी व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मंगलवार सायं निशानगाड़ा रेंज अन्तर्गत रमपुरवा बीट के बाघ संरक्षित क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर जलीय जीवों का शिकार किए जाने के प्रकरण में पांच नेपाली अभियुक्तो जिनमें 04 महिलाओ व 01 पुरूष को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में राम बहादुर थारू पुत्र दुर्जन थारू निवासी बंदर भरिया वार्ड नं.-4, थाना-बेलवा चौक, जिला-बर्दिया लुम्बिनी, राष्ट्र-नेपाल, सुनीता चौधरी पुत्री रामप्रसाद थारू निवासी मधुवन वार्ड नं.-2, नगर पालिका-बर्दिया, थाना-बेलवा चौक, जिला-बर्दिया, राष्ट्र-नेपाल, सुन्दरी चौधरी पुत्री काशीराम थारू निवासी मधुवन वार्ड नं.-2, नगर पालिका-बर्दिया, थाना-बेलवा चौक, जिला-बर्दिया, राष्ट्र-नेपाल, महिमा थारू पुत्री लक्ष्मी प्रसाद थारू निवासी वार्ड नं.-2 नगर पालिका बर्दिया डोडरी, थाना-बेलवा चौक, जिला-बर्दिया, राष्ट्र-नेपाल, राज कुमारी थारू पुत्री जयराम थारू निवासी वार्ड नं.-2 डोडरी, थाना-बेलवा चौक, जिला-बर्दिया, राष्ट्र-नेपाल शामिल है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक अदद जीवित कछुआ, 65 किलोग्राम मछली व एक अदद साइकिल बरामद किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में क्षेत्रीय वन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, वन दरोगा रामसुख यादव, वन रक्षक राम आशीष व एसएसबी जवान शामिल रहे।
: दलित नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की सजा
Wed, May 29, 2024
न्यायालय ने 10 हजार रूपये का लगाया अर्थदण्ड
बहराइच। न्यायालय द्वारा नाबालिग बालिका से छेडछाड के आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अर्थदण्ड न अदा कर पाने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। गौरतलब हो कि बीते 1 मई 2018 को थाना कैसरगंज निवासिनी एक बालिका के साथ युवक द्वारा छेड़छाड करते हुए अश्लील हरकत की गई थी। पिता की तहरीर पर थाना कैसरगंज में बीते 2 मई 2018 को मुअसं. 128/18 धारा 354ए, 7/8 पाक्सो एक्ट व धारा 3(2) दलित एक्ट के तहत बनारसी गुप्ता पुत्र राम लखन निवासी चकपिहानी के विरूद्ध मामला पंजीकृत किया गया था। जिसका मुकदमा न्यायालय एसएसजे पाक्सो एक्ट दीपकांत मणि की अदालत पर विचाराधीन था। बुधवार को सुनवाई के उपरान्त आरोपी बनारसी गुप्ता को अदालत द्वारा तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड न अदा कर पाने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा।
: एएसपी नगर ने दरगाह मेला कमेटी के साथ की बैठक, दिए दिशा निर्देश
Wed, May 29, 2024
मेले में जायरीनों को किसी प्रकार कोई असुविधा न हो
बहराइच। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाहा द्वारा दरगाह मेला कमेटी के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाहा द्वारा थाना दरगाह शरीफ में लगने वाले दरगाह मेला की कमेटी, स्थानीय दुकानदार व अन्य सम्बन्धित के साथ थाना दरगाह शरीफ में बैठक कर सभी को ब्रीफ किया गया तथा मेला को सकुशल संपन्न कराने हेतु अपील की गई। मेला परिसर मे बेहतर साफ-सफाई व शौचालयों की समुचित व्यवस्था हेतु संबंधित कमेटी को निर्देशित किया गया जिससे किसी को कोई असुविधा न उत्पन्न हो। मेला के सभी दुकानदारों को आग बुझाने के यंत्रों, पर्याप्त मात्रा में बालू को रखने हेतु निर्देशित किया गया। गर्मी के मौसम को देखते हुए जायरीनो के लिए उचित पीने के लिए पानी की व्यवस्था हेतु कमेटी को बताया गया। सभी दुकानदारों को खाद्य पदार्थ के गुणवत्ता बनाए रखने हेतु उचित निर्देश दिए गए। कमेटी को बताया गया कि अपने वॉलिंटियरों को उचित पास निर्गत कराया जाए जिससे भीड़ में आसानी से उनकी पहचान की जा सके। डिवाइडर के ऊपर दुकान नहीं लगायी जाएंगी जिससे आपात की स्थिति में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड व अन्य आवश्यक छोटे वाहनों का आवागमन सुगम बना रहे।