: सेवानिवृत्त हो रहे मण्डलायुक्त को जिले में दी गई भावभीनी विदाई
Tue, May 28, 2024
बहराइच। आसन्न 31 मई को अधिवर्षता की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले आयुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा योगेश्वर राम मिश्र को कलेक्ट्रेट सभागार बहराइच में आयोजित समारोह में जिले के अधिकारियों द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह के लिए धर्म पत्नी डा. सुधा मिश्र, प्रोफेसर के.जी.एम.जी.पी.जी. कालेज लखनऊ के साथ पधारे आयुक्त श्री मिश्र का कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचने पर डीएम मोनिका रानी, एसपी बृन्दा शुक्ला, सीडीओ रम्या आर, सीआरओ देवेन्द्र पाल सिंह, एडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र भेंट कर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। विदाई समारोह को सम्बोधित करते हुए डीएम मोनिका रानी, एसपी बृन्दा शुक्ला, सीडीओ रम्या आर, एडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम कैसरगंज पंकज दीक्षित, तहसीलदार नानपारा अजय यादव, ईओ बहराइच प्रमिता सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बी.पी. सत्यार्थी, डीएचईआईओ बृजेश सिंह, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, उपायुक्त मनरेगा के.डी. गोस्वामी, बीडीओ फखरपुर अजय प्रताप सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने आयुक्त श्री मिश्र के कृतत्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। डीएम मोनिका रानी ने कहा कि मण्डलायुक्त की मानवीय संवेदना, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक सरोकार एवं कुशल प्रशासनिक क्षमता के कारण श्री मिश्र का कार्यकाल अविस्मरणीय रहेगा। डीएम ने कहा कि आयुक्त के सहज व्यक्तित्व के कारण आकांक्षात्मक जनपद बहराइच में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की गई है। डीएम ने कहा कि मण्डलायुक्त की विशेष खूबी यह है कि जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो एक वरिष्ठ अधिकारी, संरक्षक एवं परिवार के मुखिया के नाते हमेशा हौसला अफज़ाई भी करते हैं। मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र व उनकी धर्म पत्नी डॉ. सुधा मिश्र ने विदाई समारोह को सम्बोधित करते हुए डीएम व एसपी सहित सभी अधिकारियों का आभार ज्ञापित किया। आयुक्त श्री मिश्र ने जिले के अधिकारियों को सीख दी कि सरकारी सेवा को एक अवसर की तरह से लें। सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के नाते हमें एक ओर जहां अधिकार मिले हैं कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। हमें पूरे अनुशासन और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए ताकि सेवाकाल के दौरान हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुॅचा सकें। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक कवि संतोष सिंह ने किया।
: गन्ने का उत्पादन अच्छा हो, इसके लिए दो पर्णीय छिड़काव जरुरी
Tue, May 28, 2024
गन्ने के अच्छे उत्पादन के लिए किसानों को दी गई जानकारियां
फखरपुर, बहराइच। पारले चीनी मिल के एसोसिएट मुख्य गन्ना प्रबन्धक ने मंगलवार को भंगहा, गाजीपुर, पदमपिछौरा, हुजूरपुर, बसंतपुर, कंदरा ग्रामो का भ्रमण किया व सर्वे को चेक किया। साथ ही साथ गन्ना फसल का भी निरीक्षण किया। उपस्थित किसानों को गन्ना फसल के वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में बताया गयां। पारले कंपनी के एसोसिएट मुख्य गन्ना प्रबंधक संजीव राठी ने कहा कि इस समय गर्मी बहुत अधिक है। इसलिए फसल में सिचाई करते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए जुताई, गुड़ाई जरूर करे। यूरिया का प्रयोग करे। जिससे कल्लो का विकास तथा फसल बढ़वार अच्छी हो। माह जून तक सभी सस्य क्रियायें पूरी कर ले। फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए दो पर्णीय छिड़काव फसल पर 15 दिनों के अंतराल पर करे। प्रति एकड़ एनपीके-2 किलो, इमिडा- 100 मिलीलीटर, हेक्जास्टोप-100 ग्राम को 250 लीटर पानी में घोल बनाये और नमी की दशा में फसल पर छिड़काव कर दे। फसल पर पर्णीय छिड़काव करने से बढ़वार निरंतर होगी और उत्पादन काफी अच्छा होगा। इसमें उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदीनाशक शामिल है, इसलिए किसान अधिक से अधिक क्षेत्रफल में उर्वरक एवं दवा का स्प्रे सुनिश्चित करे। इस अवसर पर काफी संख्या में किसान एवं कंपनी के अन्य अधिकारीगण सूबेदार, अमरेंद्र, सूरज, राहुल, प्रवेश सिंह मौजूद रहे।
: छात्रा को मिला न्याय, एसिड अटैक के आरोपियों को 20 वर्ष की सजा
Tue, May 28, 2024
बहराइच। कोचिग से घर लौट रही छात्रा पर एसिड अटैक के आरोपियों को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्तों को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। गौरतलब हो कि बीते 21 दिसम्बर 2020 को सायं 5 बजे सैयद बाडा चांदपुरा स्थित कोचिंग से अपने घर जा रही छात्रा पर दुलदुल हाउस के निकट तेजाब फेंक दिया था। जिस पर परिजनों द्वारा कोतवाली नगर में मुअसं. 422/20 धारा 326ए के तहत अज्ञात लोगों के विरूद्ध मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस की जांच में एहतिशाम उर्फ सद्दाम पुत्र अजीजुर रहमान निवासी काजीपुरा व सुहेल उर्फ पी.के.बाबा पुत्र रईस अहमद निवासी काशीराम कालोनी गुल्लाबीर के नाम प्रकाश में आए थे। जिनके विरूद्ध विवेचक योगेन्द्र कुमार द्वारा आरोप पत्र न्यायालय पर दाखिल किया गया था। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के बीच हुई बहस के बाद न्यायालय एसएसजे पवन कुमार शर्मा द्वितीय द्वारा दोनों अभियुक्तों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व दोनों को एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्तों को धारा 326ए व 120बी आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्तों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।