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ओवरब्रिज के शुरू होने से बहराइच के साथ-साथ जनपद श्रावस्ती, गोण्डा व बलरामपुर के लोगों का आवागमन अब सुगम होगा

विभागों द्वारा लगाये गये प्रदर्शनी स्टाल

ग्रामीणों को मगरमच्छों और घड़ियालों के बीच का अंतर समझाया गया

निवेशकों द्वारा कुल 185 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए

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: गुण्डा एक्ट के तहत 03 अपराधी हुए जिला बदर

10 व्यक्तियों को 06 माह के लिए किया गया पाबन्द
बहराइच। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 03 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 10 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना दरगाह शरीफ अन्तर्गत पलरीबाग इमामगंज नि. आफाक अहमद पुत्र इब्राहीम, मो. मंसूरगंज नि. चिन्गी पुत्र खादिम व वसीम उर्फ मिट्टी तेल पुत्र जमील को 06 माह के जिला बदर किया गया है। इसके अलावा थाना रानीपुर अन्तर्गत पंडितपुरवा दा. मझौवा नि. सुशील कुमार पाठक पुत्र गणेशदत्त पाठक, थाना कोतवाली नानपारा के मैना नेवारिया नि. नसीम पुत्र मो. शमी उर्फ चिरकू, थाना पयागपुर के बड़ीकाशीजोत नि. जिब्राईल पुत्र झोथू, थाना दरगाह शरीफ के बंजारनटोला घोसियाना नि. कल्लू पुत्र नसीर व अरबाज़ पुत्र अशरफ, बक्शीपुरा निकट बुग्गन मस्जिद नि. रितेश पारवाल उर्फ छोटू पुत्र रमेश, थाना जरवलरोड के गुलरिहनपुरवा अटवा नि. सोनू यादव पुत्र दर्शन यादव, थाना रामगांव के रेहुआ मन्सूर नि. टीकाराम पुत्र कृष्णानन्द व दुर्गेश मिश्रा पुत्र टीकाराम तथा थाना बौण्डी के शारदा सिंह पुरवा नि. भीखम सिंह पुत्र पेशकार सिंह को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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