: व्यापारी से 20 लाख की फिरौती मांगने वाले तीन गिरफ्तार
Thu, Apr 4, 2024
बेटे की सलामती के लिए मांगी थी 20 लाख की फिरौती
बहराइच। व्यापारी को फोन द्वारा धमकी भरे मैसेज भेजकर बेटी की सलमाती के लिए 20 लाख रूपये मांगने वाले तीन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फोन द्वारा काल व मैसेज कर फिरौती मांगने में तीनों की संलिप्ता पायी गई। गौरतलब हो कि बीते दिनों कोतवाली नगर के खत्रीपुरा निवासी व्यापारी जाने आलम अंसारी पुत्र स्व.उमर अंसारी को फोन द्वारा मैसेज कर 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। साथ ही साथ पैसे न देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। जिस पर व्यापारी द्वारा कोतवाली नगर में दी गई तहरीर पर मुअसं. 95/24 धारा 507 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि कोतवाली प्रभारी नगर मनोज कुमार पाण्डेय, प्रभारी साइवर थाना संतोष कुमार सिंह व सर्विलांस सेल की जांच में शामिल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में गुलफाम पुत्र नैयाब निवासी मोहल्ला सलारगंज पानी टंकी के पास थाना दरगाह शरीफ, रूस्तम उर्फ मो. असलम उर्फ अशरफ पुत्र इबरार खां निवासी मीरपुर कस्बा थाना रामगाव व अनवार पुत्र चुनान निवासी नाजिरपुरा थाना कोतवाली नगर शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल रवाना किया गया। गिरफ्तारी टीम में कोतवाली नगर प्रभारी मनोज कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना सन्तोष कुमार सिंह, उ.नि. सुनील कुमार तिवारी, उ.नि. हेमन्त सिंह, का.अजीत, का.पंकज गुप्ता, का. नितिन अवस्थी सर्विलांस सेल शामिल रहे।
: न्यायालय ने सुनाई दुष्कर्मी को 20 वर्ष की सजा
Wed, Apr 3, 2024
बहराइच। नाबालिग बालिका के दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है तथा एक लाख पांच हजार रूपये जुर्माना भी किया गया है। साथ ही साथ पीड़ितों से मारपीट करने के मामले में दो अभियुक्तों को एक-एक साल की सजा व पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया। मामला थाना हरदी का है। जहां बीते 25 नवम्बर 2024 को 376 (3)/506 व 3/4 (2) पाक्सों एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसमें प्रमोद पुत्र लेखराम निवासी मक्कापुरवा परसोहना को मुख्य आरोपी बनाया गया था। जबकि हरी पुत्र मुरली व लेखराम पुत्र लाल बहादुर को पीड़ितों से मारपीट कर अभियुक्त को छुडाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में सुनवाई करते हुए पाक्सो न्यायालय एसएसजे वरूण मोहित निगम द्वारा अभियुक्त प्रमोद पुत्र लेखराम को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। जबकि हरि पुत्र मुरली व लेखराम पुत्र लाल बहादुर को पीड़िता के परिजनों से मारपीट करने के मामले में एक-एक वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
: बिजली का केबिल खिंचवाने के दौरान महिला से मारपीट, मौत
Wed, Apr 3, 2024
पड़ोसी ने विरोध जताते हुए की थी मारपीट
बहराइच। बिजली की केबिल खिंचवाने के दौरान पड़ोसी द्वारा विरोध जताते हुए महिला के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान महिला की मौत हो गई। परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पीएम के लिए भिजवा दिया है तथा मामले में जांच शुरू कर दी है। घटना हरदी थाना के ग्राम एरिया की है। जहां निवासिनी कलमावती उर्फ राम कुमारी 55 पत्नी सांवली मंगलवार शाम को बिजली के खंभे से अपने मकान तक तार खिंचवा रही थी। महिला अपने मकान के दीवाल से होकर तार निकलवा रही थी। तभी पड़ोसी राहुल और उसके परिवार के लोगों ने महिला को अपने ही दीवार से उसके तरफ तार न खींचे जाने से मना किया। इस पर महिला ने अपने मकान में तार खींचे जाने की बात कहते हुए विरोध को गलत बताया। आरोप है कि राहुल और अन्य ने इसी मामले को लेकर महिला की पिटाई कर दी। जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जानकारी ली। थानाध्यक्ष संतोष सरोज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सरोज ने बताया कि तार लगाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान हाथापाई हुई। इसके कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई। जिस पर परिवार के लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। जिसके बाद केस दर्ज किया जायेगा।