: चिकित्सा शिविर में 124 मरीजों का किया गया निःशुल्क इलाज
Fri, Dec 1, 2023
एसएसबी द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन
रूपईडीहा, बहराइच। 42वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के चौकी संथलिया कार्य क्षेत्र में निःशुल्क मानव चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। एसएसबी के चिकित्सक राकेश कुमार रंजन द्वितीय कमान अधिकारी के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे सहायक के तौर पर सहायक उप निरीक्षक फार्मासिस्ट मनोज कजरा एवं आरक्षी सामान्य सुनील कुमार तथा सीमा चौकी संथलिया के जवान कार्मिक उपस्थित रहे। शिविर के दौरान ग्राम संथलिया मौलानापुरवा गुलेरिया एवं जानकी आदि गांवों के ग्रामीणों का चिकित्सीय परीक्षण कर निःशुल्क दवाईया दी गई। दवाईयों का वितरण एसएसबी के कार्मिक मनोज कजरा एवं सुनील कुमार द्वारा किया गया और खुराक की मात्रा के बारे भी बताया गया। शिविर के दौरान ग्रामीणों की काफी भीड़ बनी रही। उपस्थित ग्रामीणों में 61 पुरुषों, 48 महिलाओं एवं 15 बच्चों कुल 124 लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। 42वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कार्यवाहक कमांडेंट राज रंजन ने बताया कि एसएसबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ-साथ सीमा क्षेत्र की जनता जो आर्थिक, सामाजिक तौर पर कमजोर हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। समय-समय पर नागरिक कल्याण कार्यक्रम, मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन तथा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगो को जागरूक करना और सुविधाओ को जन मानस तक पहुचने का अथक प्रयास कर रही है। भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन किये जायेंगे जिसमे आम जनमानस अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके और साथ ही सीमांत क्षेत्र की जनता से ऐसे कार्यक्रमों में अधिक से अधिक प्रतिभाग करने की अपील की गयी।
: दो करोड़ की चरस के साथ दो नेपाली महिलाएं गिरफ्तार
Thu, Nov 30, 2023
पकड़ी गई दोनों महिलाओं के पास से 5 किलो 125 ग्राम चरस बरामद
बहराइच। थाना रूपईडीहा पुलिस व एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में 5 किलो 125 ग्राम चरस के साथ दो महिलाओं को एसएसबी रूपईडीहा चेकपोस्ट से गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई चरस की अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रूपये आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी व मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा. पवित्र मोहन त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी नानपारा राहुल पाण्डेय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक रूपईडीहा शमशेर बहादुर सिंह के नेतृत्व में उ.नि. रूदल बहादुर सिंह मय पुलिस बल व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा गुरूवार प्रातः 08.30 बजे दो महिला चरस तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नेपाली महिला चरस तस्करों की पहचान चांदनी ओली पुत्री इन्द्र बहादुर ओली निवासी ग्राम पालिका परिवर्तन वार्ड न. 5 जिला रोलपा राष्ट्र नेपाल व दमसरी डांगी पत्नी नीम बहादुर डांगी निवासी ग्राम रागा कोट वार्ड न. 5 जिला रोलपा राष्ट्र नेपाल को क्रमशः 2 किलो 785 ग्राम चरस व 2 किलो 340 ग्राम चरस (कुल 5 किलो 125 ग्राम चरस) के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई चरस को महिला चरस तस्करों द्वारा बाडी फिटिंग किया गया था। जिन्हें रुपईडीहा एसएसबी चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में स्थानीय थाना पर मुअसं. 414/2023 धारा 8/20 एनडीपीसएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय रवाना किया गया। गिरफ्तारी टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक रूदल बहादुर सिंह, हे.का.अजय यादव, हे.का.संदीप कुमार चौहान, का. प्रमोद कुमार, एसएसबी एएसआई रवि क्षेत्री, हे.का.एन मारी मूघू, का. दूबे विशाल, का. के.हितेन्द्र, का. सुरेन्द्र, म.का.अन्जू के.एम.,म.का.रश्मि, म.का. सुमित्रा बेन, डाग हेन्डलर का. मोहम्मद फारुख शामिल रहे।
: न्यायालय ने दुष्कर्म आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सुनाई सजा
Thu, Nov 30, 2023
बहराइच। आपरेशन कनविक्शन के तहत थाना खैरीघाट पुलिस की प्रभावी पैरवी पर अभियुक्त बडकऊआ उर्फ अब्दुल कादिर को न्यायालय ने 20 वर्ष का कठोर कारावास व रुपए 100000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी महसी के निर्देशन में थाना खैरीघाट से सम्बन्धित अभियोग जो वादी बाउर पुत्र संतलाल की पुत्री के साथ दुष्कर्म के संबंध में पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 02.08.2014 को स्थानीय थाना पर वादी द्वारा तहरीर देकर ’थाना खैरीघाट द्वारा मुअसं. 538/2014 धारा 307,366,376 भादवि, 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2) (वी) एससीएसटी एक्ट बनाम बड़कऊआ उर्फ अब्दुल कादिर पुत्र मो.हनीफ निवासी सराय मेहराबाद थानां रामगांव के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र 23.09.2014 को न्यायालय भेज दिया गया था। उक्त अभियोग की प्रभारी खैरीघाट, पैरोकार खैरीघाट का संजय कुमार व एव डीजीसी एस.पी.सिंह द्वारा ‘‘आपरेशन कनविक्शन‘‘ के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी। जिसमें 30 दिसम्बर को न्याया. विशेष न्यायाधीश द्वारा अभि. उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास व 100000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास व धारा 366 के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 7000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति मे 04 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।