: शहीद सैनिक को नम आंखों से दी गई अन्तिम विदाई
Fri, Aug 30, 2024
शहीद सैनिक के नाम पर होगा मार्ग का नामकरण
समाधि स्थल व शहीद उपवन का होगा निर्माण
बहराइच। जनपद के तहसील नानपारा अन्तर्गत ग्राम गुरघुट्टा निवासी भारत-बंगलादेश सीमा पर तैनात सैनिक दिलीप कुमार निषाद पुत्र जमुना प्रसाद निषाद का वृहस्पतिवार की शाम ग्राम के अन्त्येष्टि स्थल पर अन्तिम संस्कार किया गया। शव यात्रा में प्रदेश के मंत्री, मत्स्य/प्रभारी मंत्री जनपद बहराइच डॉ. संजय कुमार निषाद, एम.एल.सी. डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी, विधायक नानपारा राम निवास वर्मा, बलहा की श्रीमती सरोज सोनकर, भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेश पाण्डेय, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज निषाद, एसडीएम नानपारा अश्वनी पाण्डेय, पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा प्रद्युम्न सिंह, भाजपा के उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, मीडिया प्रभारी देवेन्द्र मिश्रा सहित क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि, मणमान्यजन तथा हज़ारों की संख्या में मौजूद लोगों ने शहीद सैनिक को नम आंखों के साथ अन्तिम विदाई दी। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री ने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ग्राम गुरघुट्टा पहुंच कर शहीद सैनिक के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा शोक संतृप्त परिवार से भेंट कर सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री डॉ. निषाद ने शहीद सैनिक का समाधि स्थल व शहीद उपवन एवं नानपारा-मिहींपुरवा मार्ग से गुरघुट्टा तक जाने वाले मार्ग का शहीद के नाम पर नामकरण किये जाने की घोषणा के साथ-साथ ग्राम गुरघुट्टा से अन्त्येष्टि स्थल तक जाने वाले मार्ग को ग्राम पंचायत निधि से बनवाये जाने का निर्देश दिया।
: जाल में फस गया एक आदमखोर भेड़िया
Thu, Aug 29, 2024
बहराइच। आखिरकार वन विभाग द्वारा लगाए गए जाल में एक आदमखोर भेड़िया फंस गया। जिसे रेंज कार्यालय लाया जा रहा है। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में भेड़िया फंस गया। बहराइच वन प्रभाग के सदर रेंज के कई गांवों में भेड़िया मासूमों के साथ बड़ों को निवाला बना रहा है। अब तक तीन भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। वन क्षेत्राधिकारी दीपक सिंह ने बताया कि महसी के सिसैया चूड़ामणि गांव के कोलैला गांव में जाल और पिंजरा लगाया गया था। गुरुवार को सुबह 11.10 बजे भेड़िया जाल में कैद हो गया। इसके बाद उसे पिंजरा में बंद किया गया। जिसे रेंज कार्यालय लाया जा रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी। भेड़िया पकड़े जाने की सूचना पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पकड़ा गया भेड़िया नर है, उसकी उम्र पांच वर्ष से अधिक है।
: नाबालिक बालिका से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास
Thu, Aug 29, 2024
न्यायालय ने 11 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
अर्थदण्ड अदा न करने पर 11 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी
बहराइच। नाबालिक बालिका से दुष्कर्म के अभियुक्त को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 11000 के रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि एएसजे पाक्सो एक्ट द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 11000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादी द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर 22 मार्च 2019 को समय 11 बजे वादी की भतीजी (पीड़िता) उम्र 16 वर्ष जो अपने घर के बगल में सरकारी नल पर पानी लेने गई थी उसी बीच गाँव के ही विपिन कुमार पुत्र उदय भान द्वारा पीड़िता का मुँह साधकर अपने घर उठा ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में 23 मार्च 2019 को थाना पयागपुर में मुअसं.110/2019 धारा 376 भादवि व पाक्सो एक्ट के तहत विपिन कुमार पुत्र उदय भान निवासी सोहरियावा थाना पयागपुर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। स्थानीय थाना के विवेचक निरीक्षक पारस प्रसाद द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र उदय भान निवासी सोहरियावा थाना पयागपुर के विरुद्ध आरोप पत्र 29 अगस्त 2019 को धारा 376, 342 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि एएसजे पाक्सो एक्ट द्वारा थाना पयागपुर पुलिस, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक सन्त प्रताप सिंह व सन्तोष सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का. बृजेश कुमार साहनी व थाना पयागपुर के पैरोकार आरक्षी जितेन्द्र यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 29 अगस्त 2024 को दोषी अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र उदय भान निवासी सोहरियावा थाना पयागपुर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 11,000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 4(2) पाक्सो एक्ट में अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 10 माह के अतिरिक्त कारावास एवं धारा 342 भादवि में अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।