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शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं

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: शातिर अपराधी पर मेहरबान है रामगांव पुलिस

दर्जनों मुकदमें दर्ज होने के बावजूद गैगेस्टर व रासुका के तहत कार्रवाई नहीं
पीड़ित ने डीएम, एसपी सहित उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र देकर की कार्रवाई की मांग

बहराइच। थाना रामगांव पुलिस गंभीर अपराध के अपराधी को पकड़ने में विफल साबित हो रही है। प्रदेश सरकार गुण्डों व शातिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है परन्तु उक्त अपराधी पुलिस के संरक्षण में अपराध कर रहा है। शातिर अपराधी मैनुद्दीन पुत्र तजमुल निवासी तारपुरखुर्द थाना रामगांव के विरूद्ध कई अपराधिक मामले दर्ज है। जिसके विरूद्ध गैगेस्टर व रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है। इन्साद अली पुत्र मोहम्मद उमर निवासी तारापुर खुर्द ने डीएम, एसपी सहित उच्चाधिकारियों को शिकायती पत्र देकर शातिर अपराधी के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि मैनुद्दीन एक शातिर अपराधी किस्म का व्यक्ति है। जिससे क्षेत्र में आतंक व भय व्याप्त है। महिलाएं व बालिकाएं इसके भय से कापती है। इस अपराधी के विरूद्ध 1994 में थाना रामगांव में मुअसं. 564/94 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व वर्ष 2001 में 177ए/2001 धारा 147, 148, 149, 323, 324, 336, 504, 506 आईपीसी के तहत अभियोग दर्ज है। 2006 में मुअसं. 538/ए धारा 336, 452, 352, 323, 504, 506, 427, वर्ष 2011 में 165/2011 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, 2014 में मुअसं. 135/2014 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, 2015 में 169/2015 धारा 110 गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। शातिर अपराधी खुलेआम घूम रहा है। जिसे थाना रामगांव पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। यह शातिर अपराधी पुलिस से मिलकर अपराधों में संलिप्त रहता है। पुलिस से मिलीभगत होने के कारण इसके विरूद्ध गैगेस्टर व रासुका की कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित ने शातिर अपराधी के विरूद्ध विरूद्ध गैगेस्टर व रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है।

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