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शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं

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: 50 से अधिक अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी

अतिक्रमणकर्ता द्वारा सामान न हटाये जाने की दशा में की जायेगी वैधानिक कार्रवाई
बहराइच। नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर द्वारा नगर के भ्रमण के दौरान उ.प्र. रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत छावनी से घंटाघर, पीपल चौराहा, रोडवेज बसस्टैण्ड, तिकोनी बाग चौराहा, डीएम चौराहा से किसान डिग्री कालेज तक सड़क के किनारे अपनी दुकान से बढ़कर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में 50 से अधिक लोगों को नोटिस जारी की गयी है। सड़क के किनारे अतिक्रमणकर्ता द्वारा अपनी दुकान से बढ़कर किये गये अतिक्रमण, लगाये गये साइनबोर्ड, रखे गये स्टैण्ड व अपनी दुकान का सामान आदि को स्वयं हटा लें। उन्होंने बताया कि न हटाने की दशा में सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए अतिक्रमणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगें।

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