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: 14 फिक्स डोज़ कॉम्बीनेशन औषधियों की बिक्री, विनिर्माण एवं वितरण पर लगा प्रतिबन्ध

बहराइच। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति और जगनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों आधार पर 14 फिक्स डोज़ कॉम्बीनेशन (एफ.डी.सी.) औषधियों पर मानव उपयोग के लिए बिक्री, विनिर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिषेध लगा दिया गया है। यह जानकारी देते हुए औषधि निरीक्षक राजू प्रसाद ने बताया कि निमेसुलाइड$पेरासिटामाल डिसपर्सिबल, एमोक्सोलीन$ब्रोमहक्सीन, फोल्कोडाइन$प्रोमेथेज़ीन, क्लोरफेनिरेमाइन मेलिएट$डीक्ट्रोमेथोरफेन$ गुयाफेनेसिन$अमोनियमक्लोराइड$मेन्थोल, क्लोरफेनिरेमाइनमेलिएट$ कोडिन सिरप, अमोनियम क्लोराइड$ ब्रोमहक्सीन$डीक्ट्रोमेथोरफेन,ब्रोमहक्सीन$डीक्ट्रोमेथोरफेन$अमोनियम क्लोराइड$मेन्थोल,डीक्ट्रोमेथोरफेन$क्लोरोफेनिरामाइन$गुयाफेनीसिन$अमोनियम क्लोराइड, पेरासिटामोल$ब्रोमहक्सीन$फेनइलफराइन$ क्लोरोफेनिरामाइन$गुयाफेनीसिन,सेलबुटामोल$ब्रोमहेक्सीन,क्लोरोफेनिरामाइन$ कोडीन फोस्टेक$मेन्थोल सिरप,फिनटोएन$फिनोबार्बीटोन सोडियम, अमोनियम क्लोराइड$सोडियम साइट्रेट$क्लोरफेनिरेमाइन मेलेट$ मेन्थोल (100मि.ग्रा.$40मि.ग्रा.$2.5मि.ग्रा.$0.9मि.ग्रा.), (125मि.ग्रा.$55मि.ग्रा.$4मि.ग्रा.$1मि.ग्रा.),(110मि.ग्रा.$46मि.ग्रा.$3मि.ग्रा.$0.9मि.ग्रा.) और (130मि.ग्रा.$55मि.ग्रा.$3मि.ग्रा.$0.5मि.ग्रा.)प्रति 5 एम.एल. सिरप तथा साल्बुटामोल$ हाइड्रोक्सीएथाइलथियोफिलाइन(एटोफाइललाइन)$ब्रोमहेक्सिन मात्रा मिश्रण वाली औषधियों को मानव उपयोग के लिए बिक्री के लिये विनिर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिषेध लगा दिया गया है। औषधि निरीक्षक राजू प्रसाद ने सभी दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि यदि उनकेे औषधि विक्रय प्रतिष्ठान में उपरोक्त कोई भी औषधि भण्डारित हो तो तत्काल उसका विक्रय बन्द कर दें एवं उसकी मात्रा का विवरण उनके कार्यालय में तत्काल प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। श्री प्रसाद ने दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया है भण्डारित अवशेष मात्रा की आपूर्ति फर्म/निर्माता फर्म को वापस कराना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही की सूचना उनके कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें। उन्होंने सचेत किया कि यदि सूचना दिये जाने के उपरान्त भी किसी भी औषधि विक्रय प्रतिष्ठान पर उक्त प्रतिबन्धित औषधियों का भण्डारण पाया जाता है तो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म के मालिक की होगी।

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